छूट नीति
ट्यूशन फ़ीस पर पाँच तरह की छूट उपलब्ध है। ये आपस में नहीं जुड़तीं: परिवार वह एक विकल्प चुनता है जिसके लिए वह पात्र है और जो उसके लिए सबसे उपयुक्त हो।
विकल्प
एक चुनें।
छूटें आपस में नहीं जुड़तीं। माता-पिता छूट का वह एक विकल्प चुन सकते हैं जिसके लिए वे पात्र हैं।
ये कैसे काम करती हैं
सीधे शब्दों में।
- लगातार पढ़ाई पर छूट
- छात्र के IAS में हर साल बने रहने पर उसे 2 प्रतिशत छूट मिलती है।
- भाई-बहन
- परिवार के अतिरिक्त बच्चों को छूट मिलती है: दूसरे बच्चे को 5 प्रतिशत, तीसरे को 10 प्रतिशत और चौथे को 15 प्रतिशत।
- अग्रिम भुगतान
- अगर ट्यूशन फ़ीस 15 अगस्त से पहले एक ही बार में पूरी दी जाए, तो 6 प्रतिशत छूट मिलती है।
- सिर्फ़ एक
- ये विकल्प एक-दूसरे के बदले हैं, ये आपस में नहीं जुड़ते। जिनके लिए आप पात्र हैं, उनमें से वह चुनें जो आपके परिवार के लिए सबसे फ़ायदेमंद हो।
रेफ़रल
IAS की सिफ़ारिश करने पर 2,000 PLN।
IAS के जो मौजूदा परिवार किसी नए परिवार को रेफ़र करते हैं, उन्हें 2,000 PLN का ट्यूशन क्रेडिट मिलता है। यह रेफ़र किए गए बच्चे का एनरोलमेंट होने और एनरोलमेंट फ़ीस जमा होने के बाद अगले टर्म की ट्यूशन फ़ीस में से घटाया जाता है। अगर आप पतझड़ में किसी परिवार को रेफ़र करते हैं, तो क्रेडिट दूसरे टर्म में से घटाया जाता है। अगर आप मई में रेफ़र करते हैं, तो यह अगले स्कूल वर्ष के पहले टर्म में से घटाया जाता है।
- पहले संपर्क पर ही नाम बताएँ
- रेफ़र किए गए परिवार को एडमिशन ऑफ़िस से पहले संपर्क के समय, आवेदन के दस्तावेज़ जमा करने से पहले, रेफ़र करने वाले अभिभावक का नाम बताना ज़रूरी है।
- कोई सीमा नहीं
- एक परिवार कितने भी रेफ़रल कर सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है।
- क्रेडिट, नकद नहीं
- क्रेडिट को नकद में नहीं बदला जा सकता और न ही किसी दूसरे परिवार को दिया जा सकता है।
- सिर्फ़ नए रेफ़रल
- यह योजना पिछली तारीख से लागू नहीं होती।
पूरी शर्तें IAS ऑफ़िस में उपलब्ध हैं, और [email protected] पर अनुरोध करके भी मँगाई जा सकती हैं।
संस्थाओं के लिए
कंपनियाँ, दूतावास और संस्थान
ऊपर दी गई छूटें परिवारों के लिए हैं। जहाँ कोई कंपनी, दूतावास या संस्थान एक से ज़्यादा परिवारों के बच्चों को IAS में भेजता है, वहाँ एडमिशन ऑफ़िस पूरे समूह के लिए शर्तें तय कर सकता है। ये व्यवस्थाएँ हर मामले में अलग से तय होती हैं और छात्रों की संख्या और प्रतिबद्धता की अवधि पर निर्भर करती हैं।
प्रश्न
पक्का नहीं कि कौन-सी छूट आप पर लागू होती है?
फ़ाइनेंशियल ऑफ़िसर आपकी स्थिति के अनुसार आपके साथ इसका हिसाब लगा सकते हैं, जिसमें दो से ज़्यादा बच्चों वाले परिवार या साल के बीच में शुरुआत भी शामिल है।